
सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : एएनआई (फाइल)
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सर्वोच्च न्यायालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में जनहित याचिका दायर (पीआईएल) करने वाले याचिकाकर्ता को सोमवार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में उन नेताओं के खिलाफ लापरवाह और गैरजिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जो अब जीवित नहीं हैं।