पटना उच्च न्यायालय ने सूबे में आठ हजार से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई-1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट सुनवाई करते हुए बीपीएससी और राज्य सरकार को
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उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्लूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है।
उनका कहना था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22 जुलाई 2023 थी उसके बाद कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की। बीपीएससी ने उम्मीदवारों को 18 अक्टूबर 23 से 30 अक्टूबर 23 तक दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया, ताकि दस्तावेजों की सही एवं पाठ्य प्रतिलिपियों को आगे अपलोड किया जा सके, जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपयुक्त नहीं पाए गए थे।
इसकी वजह से योग्य उम्मीदवार जिनकी योग्यता 22 जुलाई 23 के पहले पूर्ण थी, उनका चयन नहीं हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।