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बीसीसीआई को कोच्चि टस्कर्स केरल को आईपीएल से बाहर करने पर कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड को 385.50 करोड़ और रेंदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड को 153.34 करोड़ भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलव…और पढ़ें

बीसीसीआई को लगा 440 वोल्ट का झटका.
नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट से बीसीसीआई को कोच्चि टस्कर्स केरल केस मामले में तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने कोच्चि टस्कर्स केरल के पक्ष में 538 करोड़ से अधिक के मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देने वाली भारतीय क्रिकेट बोर्ड की याचिकाओं को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति आर चागला ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि मध्यस्थ के फैसले में कोई ‘स्पष्ट अवैधता’ नहीं है. जिसके लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो. अदालत ने बीसीसीआई से इस राशि का भुगतान करने को कहा है.
कोच्चि टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी को रोंदिवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड (आरएसडब्ल्यू) के नेतृत्व वाले समूह को दिया गया था और बाद में इसे कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (केसीपीएल) द्वारा संचालित किया गया था. टीम ने 2011 में आईपीएल में भाग लिया लेकिन अगले साल बीसीसीआई ने उनका अनुबंध समाप्त कर दिया था. यह विवाद बीसीसीआई द्वारा इस आधार पर समझौते को समाप्त करने के इर्द-गिर्द है कि केसीपीएल और आरएसडब्लू कथित रूप से अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहे.