Saturday, March 15, 2025
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Baba Ramdev Patanjali Deceptive Adverts Case Listening to Replace | Acharya Balkrishna | भ्रामक विज्ञापन केस- रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी: अदालत ने कहा- यह मान्य नहीं; सरकार से सवाल- आंखें क्यों मूंदे रखीं


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नई दिल्ली11 घंटे पहले

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पतंजलि आयुर्वेद के 'भ्रामक विज्ञापन' मामले में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई है। - Dainik Bhaskar

पतंजलि आयुर्वेद के ‘भ्रामक विज्ञापन’ मामले में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई है।

भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि एक हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहें।

आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योगगुरु माफी मांगने के लिए यहां मौजूद हैं। भीड़ की वजह से कोर्टरूम नहीं आ पाए। अदालत ने एफिडेविट देखने के बाद फटकार लगाई और कहा कि यह प्रॉपर एफिडेविट नहीं है।

जब बलवीर सिंह ने माफीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफी मांगता है। हमें रामदेव के वकील का माफीनामा नहीं सुनना।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा, “हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं।”

अदालत ने बलबीर सिंह से कहा- आप तैयार रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी।

बेंच ने कहा, “केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की हर अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना था और आपने हर सीमा लांघी।”

अदालत ने कहा कि जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थीं।

सही एफिडेविट फाइल ना करने पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मेहता ने रामदेव और पतंजलि के वकीलों को सहयोग करने की पेशकश की।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।

अपडेट्स

06:51 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस हिमा कोहली: आपके पास जो कुछ भी है, उसे फाइल कीजिए। हम आपको एक हफ्ते का आखिरी मौका देते हैं। सभी लोग अगली सुनवाई पर मौजूद रहें।

06:41 AM2 अप्रैल 2024

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मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी

सुप्रीम कोर्ट विज्ञापन केस की सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा। रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

06:41 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस अमानतुल्लाह: हम दोनों के खिलाफ झूठी गवाही देने का केस भी कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं। मिस्टर बलबीर सिंह तैयार रहिएगा। आपने कहा था कि एयर टिकट अटैच्ड हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि दस्तावेज हैं, वो भी नहीं हैं। हम पीठ पीछे वार नहीं कर रहे हैं।

जस्टिस हिमा कोहली: आप कह रहे हैं कि दस्तावेज अटैच किए गए हैं, लेकिन दस्तावेज बाद में तैयार किए गए। ये साफतौर पर झूठी गवाही का मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं।

जस्टिस अमानतुल्लाह: मिस्टर मेहता कृपया हमें मानहानि के मामले में असिस्ट कीजिए।

06:39 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस अमानतुल्लाह: बाबा रामदेव ने योग के लिए काफी कुछ किया है। लेकिन वो हर किसी में कमियां नहीं निकाल सकते।

सुप्रीम कोर्ट: हमें आश्चर्य है कि केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद क्यों रखींं?

06:39 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस हिमा कोहली: हमारे पास AYUSH स्कीम के लिए सवाल हैं। आपने पतंजलि को नोटिस भेजा और उन्हें जवाब दाखिल किया। यह जवाब हमारे सामने नहीं आया। हमें आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। कोविड 2022 में आया था और आपने खुद कहा था कि यह मुख्य दवा का बेस्ट सप्लीमेंट है। इसकी घोषणा नहीं की गई।

कोविड के दौरान कुछ भी केंद्र की मर्जी के बिना नहीं हो रहा था। आपने इसे बताने के लिए कुछ नहीं किया। यह मुश्किल समय था और उत्तराखंड ने भी पतंजलि को वॉर्निंग लेटर भेजा था, वो भी तब जब हमने मामला उठाया। AYUSH की तारीफ करने के लिए काफी कुछ है। लेकिन एक सीमा होती है कि वो क्या कर सकते हैं। जिस तरह से दूसरों की निंदा की गई, वो चौंकाने वाला है। उन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाया। आपने ट्रांस्क्रिप्ट देखी है?

06:39 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस हिमा कोहली: हम एफिडेविट फाइल करने के लिए और मौका नहीं देंगे। पहले उन्हें जवाब नहीं दिया, दोबारा ऐसा किया। अब उनके पास एफिडेविट है और उन्होंने हमारे सामने सबमिट नहीं किया। हम क्या करें

सॉलिसिटर जनरल: कई बार वादी के पास ऐसा करने का विकल्प नहीं होता।

जस्टिस अमानतुल्लाह: हमने उन्हें 3 मौके दिए हैं।

06:38 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

एडवोकेट बलवीर सिंह: वो खुद माफी मांगना चाहते हैं और हम बेहतर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट: हम यह सुनना नहीं चाहते हैं। हम पहले कंटेम्प्ट का मामला खत्म करेंगे। आप अदालत में थोड़ा समझदार हो जाएंगे। आपके पहले मिस्टर रोहतगी थे और वो दोनों पार्टियों के लिए पेश हुए थे। उन्हें भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।

जस्टिस अमानतुल्लाह: आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था। पहला आदमी वो होना चाहिए था, जिसकी जुबान पर माफी हो।

एडवोकेट बलवीर सिंह: ये मेरा फैसला था कि वो यहां ना आएं और मैं माफीनामा दाखिल करूं।

सुप्रीम कोर्ट: जब मानहानि करने वाले को बुलाया गया हो तो वकील की जरूरत नहीं। यह बेसिक है और हम आपको यह बेसिक नहीं सिखाएंगे।

जस्टिस अमानतुल्लाह: हम यहां एडवोकेट बलवीर सिंह का माफीनामा सुनने के लिए नहीं हैं।

जस्टिस कोहली: धन्यवाद हमने आपको सुन लिया है। सरकार की तरफ से कौन है?

सॉलिसिटर जनरल मेहता: जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मैं वकीलों के साथ बैठूंगा और देखूंगा कि क्या किया जाना चाहिए।

जस्टिस अमानतुल्लाह: लंबे समय बाद सरकार यहां वादी नहीं है। यह देखकर खुशी हो रही है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं, सरकार के ज्यादातर वकील यह बात भूल चुके हैं।

06:38 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस कोहली: हम एफिडेविट चाहते हैं। इस कंटेम्प्ट को गंभीरता से लीजिए। आप यहां से जाएंगे और 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह दिखाता है कि आप को कोर्ट की कार्यवाही के बारे में पता है और आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं।

जस्टिस कोहली: 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या आपको इस बारे में जानकारी है।

एडवोकेट बलवीर सिंह: यह एक गलती है। कोर्ट के जस्टिस का असम्मान नहीं किया जा सकता है। यह सबक सीखना होगा।

जस्टिस कोहली: तो इस सबक को एक तर्कसंगत अंत तक पहुंचना चाहिए था। ये जो है, वो पूरी तरह अनादर है।

जस्टिस अमानतुल्लाह: यह सब पाखंड है। आप कह रहे हैं कि अगर अदालत को लगता है।

एडवोकेट बलवीर सिंह: कृपया भाषा को मत देखिए।

जस्टिस अमानतुल्लाह: हम आपके दिल में नहीं झांक सकते हैं। इस तरह से कंटेम्प्ट का केस नहीं लड़ा जाता है।

06:37 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस हिमा कोहली: आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है? आपको मंत्रालय को सूचित करना था, क्या आपने किया? आपको सारी बातें सरकार को बतानी थीं।

एडवोकेट सांघी(पतंजलि आयुर्वेद): यह कॉमर्शियल नहीं है।

जस्टिस कोहली: यह एक कॉमर्शियल संस्थान है।

जस्टिस अमानतुल्लाह: आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं या लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं।

एडवोकेट सांघी: यहां कुछ गड़बड़ी है।

जस्टिस कोहली: तब बात खत्म होती है। अगर गड़बड़ी आपकी ओर से है तो बात खत्म। हम इसे देखेंगे। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

एडवोकेट बलवीर सिंह: हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। वो यहां खुद माफी मांगने के लिए मौजूद हैं।

06:37 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस हिमा कोहली: बाबा रामदेव और दूसरे आरोपी का एफिडेविट कहां है।

बलवीर सिंह (रामदेव की तरफ से): रामदेव कोर्ट में हैं, हम भीड़ की वजह से उन्हें कोर्ट में नहीं ला सके.

जस्टिस अमानतुल्लाह: ठीक है, कोई बात नहीं उन्हें कॉल कीजिए, हम पूछ लेंगे।

जस्टिस हिमा कोहली: बाबा रामदेव के जवाब का क्या हुआ?

जस्टिस हिमा कोहली: पहली बात यह कोर्ट की कार्यवाही है। हमने निर्देश दिए हैं और फिर यह किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे नीचे तक पहुंचाएं। अगर यह बचाव करने लायक नहीं है तो आपकी माफी काम नहीं करेगी।

टॉप कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, ये उसका उल्लंघन है। हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को यह नहीं पता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो ये कोई आईलैंड है। यह केवल जुबानी बातें हैं।

05:28 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट रूम LIVE…

जस्टिस हिमा कोहली: हम दस्तावेज देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जवाब ना देने पर कंपनी और मैनेजमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस क्यों ना चलाया जाए।

जस्टिस अमानतुल्लाह: आप हमें बताएं कि आपने पहले दो जवाब कब दिए हैं।

जस्टिस हिमा कोहली: फरवरी 27 का ऑर्डर भी देख रहे हैं, यहां भी जवाब ना दाखिल करने की बात है।

05:25 AM2 अप्रैल 2024

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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।

10 जुलाई, 2022 को पब्लिश पतंजलि वेलनेस का विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर "गलतफहमियां" फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसी विज्ञापन को लेकर IMA ने 17 अगस्त 2022 को याचिका लगाई थी।

10 जुलाई, 2022 को पब्लिश पतंजलि वेलनेस का विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर “गलतफहमियां” फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसी विज्ञापन को लेकर IMA ने 17 अगस्त 2022 को याचिका लगाई थी।

05:25 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने जारी किए थे विज्ञापन

आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के CEO बालकृष्ण के साथ योग गुरु रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को ‘पूरी तरह से ठीक’ करने का दावा किया था।

ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद की गई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था- पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है।

05:24 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट ने कहा था- पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है

पिछली सुनवाई में बेंच ने कहा था- पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती।

05:24 AM2 अप्रैल 2024

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कोर्ट ने सरकार से पूछा था- आपने पतंजलि पर क्या कार्रवाई की

कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया।

05:23 AM2 अप्रैल 2024

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कोविड की दवा बनाने के दावे को लेकर घिरी थी पतंजलि

रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों में रही है।

  • 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था।
  • 2015 में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर्स से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी।
  • 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर एक महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी।
  • कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट्स से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं।

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