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राजस्थान हाईकोर्ट में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपरलीक मामले की सुनवाई आज होगी. राज्य सरकार को भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय स्पष्ट करना है. लाखों युवाओं की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
- राजस्थान SI भर्ती पेपरलीक मामले की सुनवाई आज होगी.
- सरकार को भर्ती रद्द या जारी रखने पर जवाब देना है.
- लाखों युवाओं की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.
जयपुर. राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में अहम सुनवाई होनी है. यह मामला 859 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा में नकल माफिया की गहरी साजिश से जुड़ा है, जिसमें अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 53 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी शामिल रहे हैं. यह मामला न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ में सूचीबद्ध है, जिसमें राज्य सरकार को अपने रुख को स्पष्ट करना है. अदालत ने सरकार को पहले ही भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए अंतिम मौका दिया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है.
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में 26 मई को राज्य सरकार से स्पष्ट तौर पर कहा था कि वह 1 जुलाई तक इस भर्ती को लेकर अंतिम फैसला ले और अदालत को अवगत कराए. इसके लिए अदालत ने सरकार को एक महीने पांच दिन का पर्याप्त समय भी दिया था. आज की सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार की ओर से जवाबी पक्ष पेश किया जाएगा.
सरकार को बताना है भर्ती रहेगी या रद्द होगी
आज होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर बहस होगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेन्द्र नील और ओपी सोलंकी पैरवी करेंगे, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पक्ष रखेंगे. यह मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है और इस पर विभिन्न पक्षों की ओर से तर्क रखे जा चुके हैं. 9 जनवरी 2025 को पेश किए गए अपने जवाब में भजनलाल सरकार ने कहा था कि अभी इस मामले में जांच चल रही है. लिहाजा फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती है.
आज होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर बहस होगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेन्द्र नील और ओपी सोलंकी पैरवी करेंगे, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पक्ष रखेंगे. यह मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है और इस पर विभिन्न पक्षों की ओर से तर्क रखे जा चुके हैं. 9 जनवरी 2025 को पेश किए गए अपने जवाब में भजनलाल सरकार ने कहा था कि अभी इस मामले में जांच चल रही है. लिहाजा फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती है.
कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं लाखों युवाओं की निगाहें
अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाए और जो परीक्षार्थी निष्पक्ष तरीके से परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें न्याय मिले. वहीं, पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर सरकार पर दबाव रहा है कि वह भर्ती को लेकर ठोस रुख अपनाए. इस मामले को लेकर हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं. 9 जनवरी 2025 को भजनलाल सरकार द्वार पेश किए जवाब से फिलहाल इस परीक्षा के चयनित थानेदारों को राहत मिलने के आसार हैं. लेकिन सरकार के इस जवाब के पक्ष में यदि फैसला आता है तो इससे भर्ती रद्द किए जाने का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगार नाराज हो सकते हैं.
अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाए और जो परीक्षार्थी निष्पक्ष तरीके से परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें न्याय मिले. वहीं, पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर सरकार पर दबाव रहा है कि वह भर्ती को लेकर ठोस रुख अपनाए. इस मामले को लेकर हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं. 9 जनवरी 2025 को भजनलाल सरकार द्वार पेश किए जवाब से फिलहाल इस परीक्षा के चयनित थानेदारों को राहत मिलने के आसार हैं. लेकिन सरकार के इस जवाब के पक्ष में यदि फैसला आता है तो इससे भर्ती रद्द किए जाने का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगार नाराज हो सकते हैं.