Final Up to date:
Vechile Re-Registration Bihar: बिहार के पूर्णिया जिले के लोगों के बड़ी खबर है. अगर उनकी गाड़ियां 15 साल पुरानी हो चुकी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

15 साल पुरानी गाड़ी का ऐसे करें दुबारा निबंधन, जानें तरीका
हाइलाइट्स
- पूर्णिया में 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से रजिस्ट्रेशन संभव.
- निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 5 साल और कमर्शियल का 1 साल के लिए होगा.
- रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनर स्मार्ट बुक कार्ड और आधार कार्ड जरूरी.
पूर्णिया. जिले के वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशानी दूर हो सकती है. अक्सर वाहन मालिक बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी चलाने को मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें चालान का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब अगर आपके पास 15 साल पुरानी निजी गाड़ी है, तो आप उसका फिर से 5 साल के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.
पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी ने दी जानकारी
बिहार सरकार 15 साल पुराने वाहनों की विशेष जांच कर रही है। पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने न्यूज़ 18 लोकल से बातचीत में बताया कि बीते कुछ महीनों में बिना निबंधन गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और ऐसी गाड़ियों की निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से 5 साल के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है.
प्राइवेट गाड़ियों का पंजीकरण 5 साल और कमर्शियल का 1 साल
उन्होंने बताया कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए वाहन मालिकों को अपडेटेड ऑनर स्मार्ट बुक कार्ड और आधार कार्ड के साथ कार्यालय में जमा करना होगा या ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर कागज का सत्यापन कराना होगा.
संबंधित एमबीआई अधिकारी की ओर से गाड़ी की क्षमता और फिटनेस जांची जाएगी. इसके बाद सरकारी शुल्क भरने पर कुछ दिनों बाद बिहार परिवहन विभाग की ओर से कागजात बाय डाक रजिस्टर्ड भेज दिए जाएंगे. निजी वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए जबकि कमर्शियल वाहनों का 1 साल के लिए होता है. रजिस्ट्रेशन के चार्ज के समय सरकारी शुल्क के हिसाब से टैक्स भरे जाते हैं.