Saturday, March 15, 2025
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कार चलाते हैं तो भूलकर भी ना करें ये गलती, बड़े सख्त हो गए हैं नियम, भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना


Company:News18 Uttar Pradesh

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Visitors Guidelines: कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ावाना आपको भारी पड़ सकता है. यातायात के नियम कहते हैं कि कार के शीशों में 70% तक विजिबिलिटी होना जरूरी है. जो कि कंपनी फिटेड शीशों में होती है. इसके साथ किसी तरह की…और पढ़ें

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कार 

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हाइलाइट्स

  • कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाना नियम विरुद्ध है.
  • ब्लैक फिल्म लगाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
  • वाहन की मूल संरचना में परिवर्तन करने पर भी जुर्माना लगेगा.

सिमरनजीत सिंह/शाहजहांपुर: सिग्नल तोड़ने, सीट बेल्ट न लगाने या फिर दो पहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने की वजह से चालान होने के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, लेकिन अगर आप चार पहिया वाहन चलाते हैं. तो इसके अलावा भी कई नियम हैं. जिनका उल्लंघन करने पर आपको भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग कार और बाइक में कई मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं. कई लोग अपनी कार पर कई तरह की लेमिनेशन करवाते हैं. इसके अलावा कुछ लोग कार में प्राइवेसी बनाने के लिए शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ावा लेते हैं. जिससे विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, या फिर कम हो जाती है. बाहर से देखने पर अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता. लेकिन ऐसा करना यातायात नियम का उल्लंघन है. ऐसे में आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

ब्लैक फिल्म लगाना भी अपराध

लोग कार में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए, या कार को अलग पहचान देने के लिए शीशे पर ब्लैक फिल्म चढवा लेते हैं. ऐसी स्थिति में भी कार्रवाई की जा सकती है. क्योंकि मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कर के सीटों में 70% तक विजिबिलिटी होना आवश्यक है. जो कि कंपनी द्वारा लगाए गए मिरर में होती है. लेकिन अगर ब्लैक फिल्म लगवा लेते हैं तो यह विजिबिलिटी कम हो सकती है. जिसकी वजह से आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है. कई लोग अपनी कार को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें कंपनी फिटेड व्हील्स को हटाकर एलॉय व्हील लगवा लेते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है. ब्लैक फिल्म चढ़ाए पाए जाने पर 5000 रुपए तक के जमाने का भी प्रावधान है.

देना पड़ सकता है जुर्माना

अगर आपने वाहन की मूल संरचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ 5000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है. बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

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