Saturday, March 15, 2025
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हिमाचल कैबिनेट बैठक: 928 जलवाहकों के लिए खुशखबरी, आउटसोर्स पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती…सुक्खू कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले?

शिमला. हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने गुरुवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए. कैबिनेट ने शिमला के समेज और कुल्लू के बाघी में प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को बड़ी राहत दी है. शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिमला जिले के समेज और कुल्लू जिले के रामपुर, जांव-बागीपुल, निरमंड और मंडी. जिले के टिक्कम थलु-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया। 2023 के राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष भी इन आपदा प्रभावित परिवारों को पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया.

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए प्रति घंटे के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है और अतिथि शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी।

सुक्खू मंत्रिमंडल ने पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य के लोगों के सहयोग और कांग्रेस आलाकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित द्विवार्षिक समारोह के सफल आयोजन के लिए जनता, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

नौकरियाँ कहाँ सृजित हुईं?

कैबिनेट ने उद्योग विभाग में 80 माइनिंग गार्डों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मानदंड को मंजूरी दे दी. सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में 17 पंजाबी भाषा शिक्षकों और 14 उर्दू भाषा शिक्षकों के रिक्त पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों के अनुरूप एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा सीधी भर्ती में शामिल करने की मंजूरी दी गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा। .

इसके अलावा शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी करने वाले लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020 के तहत नर्सरी कक्षा और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा लागू करने का निर्णय लिया गया है.

होम स्टे के संचालन के संबंध में अनुशंसाएँ

कैबिनेट ने उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के मुताबिक हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, उचित सीवरेज और कचरा निपटान प्रणाली अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

दलितों के लिए घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जलविद्युत क्षेत्र पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी. इन प्रावधानों के तहत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं का आकलन कर उन्हें पुनर्जीवित करने की नीति बनाएगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। फिलहाल राज्य में ऐसी 700 से ज्यादा रुकी हुई परियोजनाएं हैं. कैबिनेट ने महर्षि वाल्मिकी कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी दे दी. इसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल महिला आवास योजना-2023 के तहत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने को मंजूरी दी.

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मंत्रिस्तरीय और गैर-मंत्रालयी कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इन कर्मचारियों को अपना पसंदीदा कैडर चुनने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा. बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्ट नियम-2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है और स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे प्रभावित क्षेत्र का दायरा पांच किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, यह अनिवार्य किया गया है कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70 प्रतिशत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग किया जाए, जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित की जानी चाहिए।

पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी फैसले

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए 45.48 करोड़ रुपये की लागत से थिरोट से किलाड़ तक 33 केवी के निर्माण को मंजूरी दी। नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग में टेंडर सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन का समय 10 दिन से घटाकर सात दिन, सहायक द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने का समय इंजीनियर/कार्यकारी इंजीनियर. 20 दिन से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के लिए समय 27 दिन से घटाकर 17 दिन और मुख्य अभियंता द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के लिए समय में कमी की गई है। इस अवधि को 30 दिन से घटाकर 22 दिन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य में सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने की मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य सड़क किनारे गिरे या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तत्काल हटाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

प्रबंधन के अधिकार डीएफओ को

कैबिनेट ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए 50 पेड़ों तक के प्रबंधन के लिए डीएफओ को सशक्त बनाने का निर्णय लिया। बैठक में, एक नया उपमंडल अधिकारी खोलने का निर्णय लिया गया। शिमला जिले के सुन्नी में सिविल) कार्यालय और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन और भरना। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के कोटा पाब, हलाहन, थोटा जाखल, उतराई, नया पिंजोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। जिला लाहौल-स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अंतर्गत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने का फैसला किया है. उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.

टैग: कैबिनेट का फैसला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू



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